GST Council Meeting

GST Council Meeting: कैंसर की दवा पर अब लगेगा 5% GST-(5 Steps) Top Free


GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (9 सितंबर) नई दिल्ली में 54वीं जीएसटी परिषद बैठक (GST Council Meeting) की अध्यक्षता की। जिसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर फिलहाल राहत मिली है। यानी अभी दो हजार रुपए तक के लेन-देन पर 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार को हुई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 54वीं बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटाया गया है। इसी के साथ नमकीन पर भी जीएसटी घट गया है।

GST Council की बैठक के बड़े फैसले

  1. कैंसर की दवा पर 12% की जगह अब 5% GST लगेगा।
  2. नमकीन पर GST 18% से घटाकर 12% किया गया।
  3. कार, मोटरसाइकिल सीट पर GST 18% से बढ़ाकर 28% किया गया।
  4. लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST में कटौती पर GoM बनाया गया।
  5. GST काउंसिल ने यूनिवर्सिटीज को रिसर्च ग्रांट पर GST से छूट देने का फैसला किया।
  6. कंपनसेशन सेस 2026 तक वसूलने पर सहमति बनी।
  7. अनरिजस्टर्ड व्यक्ति द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति को प्रॉपर्टी किराये पर देने को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत लाया गया।

12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी दरें कम की जा रही हैं। कैंसर के इलाज की लागत को और कम करने के लिए इसे 12% से घटाकर 5% किया जा रहा है। फिर नमकीन के निकाले गए विस्तारित नमकीन खाद्य पदार्थों पर भी निर्णय लिया गया। इन पर जीएसटी दर पूर्वव्यापी नहीं बल्कि संभावित तौर पर 18 से घटाकर 12% की जा रही है।

Read Also:- Understanding the GST Registration Process: A Comprehensive Guide

स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर अहम फैसला

जीएसटी काउंसिल स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की दर को मौजूदा 18 प्रतिशत से कम करने पर व्यापक रूप से सहमत हो गई है लेकिन इस पर अंतिम फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। टैक्स रेट्स को युक्तिसंगत बनाने की केंद्र और राज्यों के कर अधिकारियों की समिति (फिटमेंट कमेटी) ने सोमवार को जीएसटी परिषद के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की।

इसमें जीवन, स्वास्थ्य और पुनबीर्मा प्रीमियम पर GST कटौती के आंकड़े और विश्लेषण दिए गए हैं। एक सूत्र ने कहा, “स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी दर में कटौती पर व्यापक सहमति बन गई है, लेकिन परिषद की अगली बैठक में इसके तौर-तरीकों पर फैसला किया जाएगा।

अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपये रहा

बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में कुल जीएसटी संग्रह 10 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो घरेलू खपत में वृद्धि को दशार्ता है। पिछले साल अगस्त में माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 1.59 लाख करोड़ रुपये था, जबकि इस साल जुलाई में यह 1.82 लाख करोड़ रुपये था। अगस्त 2024 में घरेलू राजस्व 9.2 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये हो गया। वस्तुओं के आयात से सकल जीएसटी राजस्व 12.1 प्रतिशत बढ़कर 49,976 करोड़ रुपये रहा।

22 जून को हुई थी जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग

GST काउंसिल की 53वीं मीटिंग 22 जून को हुई थी। तब दूध के डिब्बों और सोलर कुकर पर 12% टैक्स लगाने का फैसला किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला ने कहा था कि फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए फेज्डवाइज यानी चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू किया जाएगा। वहीं, भारतीय रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम जैसी सर्विसेज को GST से छूट दी गई।

2017 में लागू हुआ था GST

  • सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में जीएसटी लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। जीएसटी के 7 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने पिछले सात वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर पोस्ट किया।
  • GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *